69000 Shikshak Bharti News: बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती 2018 के मामले को लेकर लेटेस्ट खबर प्राप्त हुई है। 69000 शिक्षक भर्ती के कई चयनित हुए अभ्यर्थी अब बर्खास्त किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि उनकी सेवा समाप्त कर बर्खास्त किया जाए। दरअसल मामला यह है कि परिषदीय विद्यालयों में 69000 शिक्षक भर्ती के जरिए आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यार्थियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन लिए गए थे। लागू किए गए नियमों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य अर्हता पूरी करना जरूरी था। लेकिन इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनका बीटीसी में बैक पेपर आया था और उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद बीटीसी का कोर्स पूरा किया।
और निर्धारित तिथि तक पूरी न करने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करके उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। अब ऐसे अभ्यर्थियों पर और इन्हें नियुक्ति देने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही है। आइए आगे इस लेख में पूरी डिटेल्स में जानकारी प्रदान करते हैं।
69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: तीन चरणों में हुई थी नियुक्ति
69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अर्हता पूरी नहीं किए थे और उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। उसके बाद कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट हो गया है अब उनको बर्खास्त किए जाने का आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक भर्ती के जरिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की गई थी। पहले चरण की नियुक्ति में 31,277 अभ्यर्थी, दूसरे चरण में 36,590 और तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थी।
चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
69000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में कई बड़े अधिकारी, कर्मचारी, चयन समिति के सदस्य और चयन के बाद जिलों में कार्यरत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल थे। अब इन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार नियुक्ति देने के पहले सभी शैक्षिक/ प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने के बावजूद भी नियुक्ति क्यों दी गई। सचिव की ओर से इस नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत लोगों को जवाब देही तय किया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं?
माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर किए हैं कि 69000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं किए थे उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके तत्काल उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

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